आदेश के अनुसार, GRAP स्टेज-4 लागू रहने की अवधि तक गुरुग्राम जिले में राज्य सरकार और नगर निकायों के अधीन आने वाले सभी सार्वजनिक कार्यालयों में चरणबद्ध (स्टैगर्ड) कार्यालय समय लागू रहेगा। इसका उद्देश्य कार्यालय समय में भीड़ को कम करना, वाहनों की आवाजाही घटाना और प्रदूषण के स्तर पर प्रभावी नियंत्रण पाना है।
जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय अब सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होंगे। वहीं नगर निगम गुरुग्राम और नगर निगम मानेसर के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक तय की गई है। इसके अलावा नगर परिषद सोहना, पटौदी मंडी और नगर समिति फरुखनगर के कार्यालय भी सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही खुलेंगे। यह व्यवस्था अगले आदेश तक यानी GRAP के चौथे चरण के लागू रहने तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय पूरी तरह से जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मौजूदा हालात में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को गंभीर खतरा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों की आवाजाही को कम करना है।
प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों, नगर निगमों और संबंधित एजेंसियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी संस्थानों को भी सलाह दी गई है कि वे अधिक से अधिक वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपनाएं और कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित रखें।
उपायुक्त अजय कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग सहयोग करें, तो प्रदूषण के स्तर में जल्द सुधार संभव है। प्रशासन एयर क्वालिटी से जुड़ी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और हालात सामान्य होने पर आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे।
फिलहाल GRAP-4 के तहत लागू ये सख्त कदम गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक अहम प्रयास माने जा रहे हैं।